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Rampur News: युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद, एक दोषी को सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2024 02:17 AM IST
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Three get life imprisonment, one convicted gets seven years imprisonment for murder of young man
रामपुर। युवक की हत्या कर उसकी लाश को गायब करने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या की यह वारदात अजीमनगर थाना क्षेत्र के बगड़खा गांव की है। गांव निवासी राहुल ने अजीमनगर थाने में 24 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके भाई बब्लू का गांव के ही लोगों से विवाद चल रहा था। आरोपियों ने बब्लू की हत्या कर शव गायब कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए बब्लू की लाश को मुतियापुरा के जंगल के पास पीलाखार नदी के पास से बरामद कर लिया था। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी।
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पुलिस ने इस मामले में सतीश और उसके भाई प्रेम सिंह, गांव के हरपाल और मुतियापुरा के शिव दयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना ने वादी राहुल समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और आरोपियों को गांव की रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। डीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने सतीश और उसके भाई प्रेम सिंह व हरपाल को उम्रकैद व भोट थाना क्षेत्र के मुतियापुरा गांव निवासी शिवदयाल को सात साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम मृतक बब्लू के पिता को देने के आदेश दिए।
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