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Azam Khan: सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी, पांच जुलाई को होगी अगली सुनवाई, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 30 Jun 2022 07:03 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 30 Jun 2022 07:03 PM IST
सार

गुरुवार को आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की गई थी। जिस पर आजम के अधिवक्ता ने बहस की। 

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Three cases related to Yatimkhana case related to Azam Khan were heard in court
मामले की सुनवाई को जाते सपा नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण से संबंधित तीन मामलों की गुरुवार को कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता ने बहस की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट इस मामले में पांच जुलाई को सुनवाई करेगी, जिसमें डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान आजम खां करीब डेढ़ घंटे तक कोर्ट रूम में मौजूद रहे।

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गुरुवार को यतीमखाना प्रकरण से संबंधित तीन मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। जिसमें बुधवार को अभियोजन की ओर से आजम खां के तीन मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की थी। मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसमें आजम खां के अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि आजम खां को रंजिश के चलते फंसाया गया है। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। घटना का कोई साक्षी नहीं है। लिहाजा, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। जबकि अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि पत्रावली पर पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। बचाव पक्ष का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए पांच जुलाई की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान आजम खां कोर्ट रूम में करीब डेढ़ घंटे मौजूद रहे।
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जानकारी के अनुसार, साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।

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