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Rampur News: आजम के भड़काऊ भाषण के मामले में आज आ सकता है फैसला
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कोतवाली में आप प्रवक्ता ने 2019 में दर्ज कराई थी प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के एक और मुकदमे में बृहस्पतिवार को फैसला आ सकता है। यह मुकदमा भड़काऊ भाषण का है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। तब आजम खां ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 मार्च 2019 को आजम खां ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी। उसमें आजम खां लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे। आजम खां अपने भाषण में कह रहे थे कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है।
उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही पूरी हो चुकी है। पत्रावली बृहस्पतिवार को फैसले के लिए लगी है।
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सात में सजा और सात में बरी हो चुके हैं आजम
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ अब तक 14 मुकदमों में फैसला आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि सात मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। फिलहाल वह बेटे के दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद हैं। उनके साथ उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी सजा काट रहे हैं।
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आजम से नहीं हो पाई मुलाकात, अब्दुल्ला से मिलकर लौटा परिवार
रामपुर। भड़काऊ भाषण के मामले में फैसला आने से एक दिन पहले बुधवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनका परिवार पहुंचा। बुधवार को आजम की पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब और ननद के साथ रामपुर जेल में पहुंचे, जहां पर परिवार की मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हो गई, लेकिन सपा नेता आजम खां से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आजम से बिना मुलाकात किए परिवार लौट आया। तजीन फात्मा का कहना था कि आजम खां से मुलाकात नहीं हुई सिर्फ अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के एक और मुकदमे में बृहस्पतिवार को फैसला आ सकता है। यह मुकदमा भड़काऊ भाषण का है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। तब आजम खां ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 मार्च 2019 को आजम खां ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी। उसमें आजम खां लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे। आजम खां अपने भाषण में कह रहे थे कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है।
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उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही पूरी हो चुकी है। पत्रावली बृहस्पतिवार को फैसले के लिए लगी है।
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सात में सजा और सात में बरी हो चुके हैं आजम
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ अब तक 14 मुकदमों में फैसला आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि सात मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। फिलहाल वह बेटे के दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद हैं। उनके साथ उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी सजा काट रहे हैं।
आजम से नहीं हो पाई मुलाकात, अब्दुल्ला से मिलकर लौटा परिवार
रामपुर। भड़काऊ भाषण के मामले में फैसला आने से एक दिन पहले बुधवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनका परिवार पहुंचा। बुधवार को आजम की पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब और ननद के साथ रामपुर जेल में पहुंचे, जहां पर परिवार की मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हो गई, लेकिन सपा नेता आजम खां से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आजम से बिना मुलाकात किए परिवार लौट आया। तजीन फात्मा का कहना था कि आजम खां से मुलाकात नहीं हुई सिर्फ अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। संवाद