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पक्षकारों ने आपसी सहमति बनाने के लिए कोर्ट से मांगा दो माह का वक्त
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रामपुर। नवाब रजा अली खां की संपत्ति की बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पक्षकारों ने कोर्ट से दो माह का वक्त मांगा है। कोर्ट ने एक साथ दो माह का वक्त देने से इंकार करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च निर्धारित की है।
रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट सोमवार को सभी पक्षकारों को बुलाया था। जिला जज ने सभी पक्षकारों से इस मामले को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित करने की बात कही। इस पर पक्षकारों की ओर से कहा गया कि उनकी आपस में बातचीत चल रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो माह का वक्त दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दो माह का वक्त एक साथ दिया जाना संभव नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च निर्धारित कर दी है। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने पक्षकारों से इस मामले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकलाने की बात कही है। पक्षकारों ने दो माह का वक्त मांगा है, लेकिन कोर्ट ने इतना वक्त देने से मना करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च निर्धारित की है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना और आरिफ खां ने बताया कि पक्षकारों के बीच बातचीत चल रही है। पक्षकारों के रुख को देखते हुए लग रहा है कि आपसी सहमति से नवाब की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
कौन-कौन से पक्षकार पहुंचे थे
पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाबजादी सबा दुररेज अहमद, नवाबजादी नाहीद लक़ा बेगम, राजकुमारी हुमा हुसैन, नवाबजादी अख्तर लक़ा बेगम के बेटे साहबजाद अब्दुल अली जमाल खां, नवाबजादी क़मर लक़ा बेगम के नवासे सामिर अली खां. निकहत आब्दी और जुलनूर अली अहमद आदि शामिल हैं।
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नवाब की संपत्ति एक नजर में
चल संपत्ति --- 64.50 करोड़
अचल संपत्ति --26.50 अरब
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रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट सोमवार को सभी पक्षकारों को बुलाया था। जिला जज ने सभी पक्षकारों से इस मामले को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित करने की बात कही। इस पर पक्षकारों की ओर से कहा गया कि उनकी आपस में बातचीत चल रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो माह का वक्त दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दो माह का वक्त एक साथ दिया जाना संभव नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च निर्धारित कर दी है। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने पक्षकारों से इस मामले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकलाने की बात कही है। पक्षकारों ने दो माह का वक्त मांगा है, लेकिन कोर्ट ने इतना वक्त देने से मना करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च निर्धारित की है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना और आरिफ खां ने बताया कि पक्षकारों के बीच बातचीत चल रही है। पक्षकारों के रुख को देखते हुए लग रहा है कि आपसी सहमति से नवाब की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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कौन-कौन से पक्षकार पहुंचे थे
पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाबजादी सबा दुररेज अहमद, नवाबजादी नाहीद लक़ा बेगम, राजकुमारी हुमा हुसैन, नवाबजादी अख्तर लक़ा बेगम के बेटे साहबजाद अब्दुल अली जमाल खां, नवाबजादी क़मर लक़ा बेगम के नवासे सामिर अली खां. निकहत आब्दी और जुलनूर अली अहमद आदि शामिल हैं।
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नवाब की संपत्ति एक नजर में
चल संपत्ति --- 64.50 करोड़
अचल संपत्ति --26.50 अरब