फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   The man convicted of raping a minor girl has been sentenced to ten years in prison

Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Feb 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
The man convicted of raping a minor girl has been sentenced to ten years in prison
मुरादाबाद। बिलारी में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने मुलजिम दीपक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

बिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित किशोरी के पिता ने दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि छह जुलाई 2018 को आरोपी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कटघर के वीरशाह हजारी में रहने वाले बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के मोहब्बतगंज निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को तलाश कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम दीपक को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed