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Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद
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मुरादाबाद। बिलारी में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने मुलजिम दीपक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित किशोरी के पिता ने दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि छह जुलाई 2018 को आरोपी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कटघर के वीरशाह हजारी में रहने वाले बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के मोहब्बतगंज निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को तलाश कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे।
पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम दीपक को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित किशोरी के पिता ने दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि छह जुलाई 2018 को आरोपी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कटघर के वीरशाह हजारी में रहने वाले बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के मोहब्बतगंज निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को तलाश कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे।
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पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम दीपक को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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