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Rampur News: पत्नी की हत्या के दोषी शिक्षक व उसके पिता को आजीवन कारावास
Thu, 27 Nov 2025 01:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:17 AM IST
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रामपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शामली निवासी शिक्षक और उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मिलक में तैनात शिक्षक पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा था।
यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर के भोराकलां थाना क्षेत्र के सावटू गांव निवासी धीरज कुमार ने मिलक कोतवाली में तीन जनवरी 20 को एक केस दर्ज कराया था।
उनका कहना था कि उनकी बहन सोनिया की शादी शामली के दयानंद नगर निवासी अमित से वर्ष 2018 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। अमित मिलक के एक परिषदीय स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात है और वह यहां किराए के मकान में रहता है। उनका आरोप है कि दहेज की खातिर आए दिन विवाद होता था।
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तीन जनवरी को उनके पास फोन आया कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव घर में ही पड़ा था। उनका आरोप है कि अमित व उसके पिता सत्यपाल ने उनकी बेटी को मारा है। सोनिया के शरीर प र चोट के निशान भी पाए गए थे। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से 13 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए। डीजीसी क्रिमिनल अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज भानु देव शर्मा ने शामली के दयानंद नगर निवासी अमित व उनके पिता सत्यपाल सिंह को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर के भोराकलां थाना क्षेत्र के सावटू गांव निवासी धीरज कुमार ने मिलक कोतवाली में तीन जनवरी 20 को एक केस दर्ज कराया था।
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उनका कहना था कि उनकी बहन सोनिया की शादी शामली के दयानंद नगर निवासी अमित से वर्ष 2018 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। अमित मिलक के एक परिषदीय स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात है और वह यहां किराए के मकान में रहता है। उनका आरोप है कि दहेज की खातिर आए दिन विवाद होता था।
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तीन जनवरी को उनके पास फोन आया कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव घर में ही पड़ा था। उनका आरोप है कि अमित व उसके पिता सत्यपाल ने उनकी बेटी को मारा है। सोनिया के शरीर प र चोट के निशान भी पाए गए थे। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से 13 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए। डीजीसी क्रिमिनल अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज भानु देव शर्मा ने शामली के दयानंद नगर निवासी अमित व उनके पिता सत्यपाल सिंह को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।