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Rampur News: एसपी, एसडीएम और एसएचओ हाईकोर्ट में तलब

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 15 Apr 2023 02:06 AM IST
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sp, sdm called in court
रामपुर। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते एसपी, मिलक के एसडीएम और शहजादनगर थाने के प्रभारी को तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के गांव मेघानगला कदीम का है। गांव निवासी नरपत सिंह और मोहन लाल में आबादी की जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। जिसमें मोहन लाल हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 05 दिसंबर 2013 को विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। नरपत सिंह का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने विवादित आराजी पर निमार्ण कार्य शुरू करा दिया। जिसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद नरपत सिंह ने अपने अधिवक्ता आरएस यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एसपी रामपुर अशोक कुमार, एसडीएम मिलक अमन देवल और शहजादनगर थाने के प्रभारी हरिओम सिंह को तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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