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Rampur News: ग्रामीण की हत्या के दोषी को सात साल की कैद
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रामपुर।
पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में ग्रामीण की डंडा मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
हत्या की यह वारदात अजीमनगर थाना थाना क्षेत्र की है। दौकपुरी टांडा गांव की जिकरा नाज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में भूरा उर्फ जलीस की चाय की दुकान है। उसके पति मोहम्मद दानिश 24 जनवरी 2021 को उसकी दुकान पर गए थे। वहां दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। भूरा ने उनके पति के सिर पर डंडा मार दिया था, जिससे पति की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद भूरा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। डीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने भूरा को गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई है।
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पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में ग्रामीण की डंडा मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
हत्या की यह वारदात अजीमनगर थाना थाना क्षेत्र की है। दौकपुरी टांडा गांव की जिकरा नाज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में भूरा उर्फ जलीस की चाय की दुकान है। उसके पति मोहम्मद दानिश 24 जनवरी 2021 को उसकी दुकान पर गए थे। वहां दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। भूरा ने उनके पति के सिर पर डंडा मार दिया था, जिससे पति की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद भूरा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। डीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने भूरा को गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई है।
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