फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   salam exameted from court

आचार संहिता के उल्लंघन में सलाम कोर्ट से बरी

Wed, 27 Apr 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर Updated Wed, 27 Apr 2016 11:49 PM IST
विज्ञापन
salam exameted from court
रामपुर में पेशी के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दूर से ही पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल सलाम। अमर उजाला

विज्ञापन
 आलियागंज बवाल के आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम को आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया।

वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में हाफिज अब्दुल सलाम मिलक-बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इस दौरान उनके खिलाफ केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने निर्धारित समय के बाद भी अपनी सभा को जारी रखा।
विज्ञापन


मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में यह मामला विचाराधीन चल रहा था। इस केस का अब निपटारा कर दिया गया है। कोर्ट ने बुधवार को मुकदमे का फैसला सुनाया। इस दौरान अभियोजन की ओर से मुकदमे के वादी एसआई लखपत सिंह समेत पांच गवाहों को पेश किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष अपना केस साबित कर पाने में नाकाम रहा है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमार सिंह ने अब्दुल सलाम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed