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Rampur News: सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में वसूली की कार्रवाई से राहत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jun 2025 01:36 AM IST
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Relief from recovery action in case of demonstration against CAA
रामपुर। छह साल पहले सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दाैरान हुई हिंसा के मामले में होने वाली वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। रामपुर में छह साल पहले सीएए-एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इस बवाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
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बवाल में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ था। बवाल में हुए निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले में न्यायाधिकरण में चल रहे हैं। इस मामले में 195 आरोपियों से करीब 11 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी हुए थे। इस आदेश के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट चले गए थे।
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आरोपियों के अधिवक्ता आमिर मियां ने बताया कि हाईकोर्ट ने वसूली पर रोक लगा दी है। मुकदमे की सुनवाई होने तक 50 प्रतिशत धनराशि ही जमा करनी होगी। बाकी धनराशि मुकदमे के फैसला में दोष सिद्ध होने के बाद देनी होगी। यदि दोष सिद्ध नहीं होता है तो न्यायाधिकरण को 50 फीसद धनराशि लौटानी होगी। 50 फीसद धनराशि सभी आरोपियों को एक माह में जमा करनी है। संवाद
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