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सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा को अंतरिम जमानत, दिल्ली हिंसा पर भ्रामक सूचनाओं का है आरोप

Fri, 12 Feb 2021 12:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 12 Feb 2021 12:18 AM IST
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Rampur news: Interim bail to Siddharth Varadarajan and Ismat Ara
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा को सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 18 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। दोनों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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सिद्धार्थ वरदराजन पर आरोप है कि उन्होंने बिलासपुर के डिबडिबा गांव निवासी किसान नवरीत सिंह की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट किया था। इस्मत आरा पर आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में आर्टिकल लिखा था। दोनों के खिलाफ 31 जनवरी को सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दोनों ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाई थी। दोनों की जमानत की अर्जी पर गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। 
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से रिपोर्ट और केस डायरी प्राप्त नहीं होने के कारण समय दिए जाने की मांग की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर जोर देते हुए कहा कि जब तक अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जाए। 
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अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर 18 फरवरी के तक लिए रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 फरवरी को होगी। 

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