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युवती से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास
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रोहडू़। न्यायालय ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
जानकारी के अनुसार 12 नंबर 2017 को शादी समारोह में भाग लेने गई एक युवती के साथ रात के समय बंटू उर्फ छोटू पुत्र जिंदू राम गांव खलाई तहसील टिक्कर ने छेड़छाड़ की थी। युवती के विरोध करने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती के पिता ने इस बारे में पता चलने पर टिक्करी पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद भारती दंड सहिता की धारा 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस की ओर से एएसआई जिया लाल ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दायर की। शनिवार को एसीजेएम रोहडू़ संदीप सिंह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। न्यायालय ने दोषी को भादंस की धारा 354 के तहत दो साल कारावास और 75 सौ रुपये जुर्माना, 506 के तहत एक साल कारावास 2500 रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दोषी को जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए हैं।
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जानकारी के अनुसार 12 नंबर 2017 को शादी समारोह में भाग लेने गई एक युवती के साथ रात के समय बंटू उर्फ छोटू पुत्र जिंदू राम गांव खलाई तहसील टिक्कर ने छेड़छाड़ की थी। युवती के विरोध करने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती के पिता ने इस बारे में पता चलने पर टिक्करी पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद भारती दंड सहिता की धारा 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया।
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पुलिस की ओर से एएसआई जिया लाल ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दायर की। शनिवार को एसीजेएम रोहडू़ संदीप सिंह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। न्यायालय ने दोषी को भादंस की धारा 354 के तहत दो साल कारावास और 75 सौ रुपये जुर्माना, 506 के तहत एक साल कारावास 2500 रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दोषी को जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए हैं।
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