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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Rampur Hindi News 15 years imprisonment in rape case

Rampur: दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में 15 साल की कैद, 5.70 लाख रुपये जुर्माना

Wed, 16 Nov 2022 10:17 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 16 Nov 2022 10:17 PM IST
सार

मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। आरोपी उसके घर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसका वीडियो वायरल कर दिया।

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Rampur Hindi News 15 years imprisonment in rape case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 15 साल की कैद और 5.70 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुमाने की राशि का 80 फीसदी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। आरोपी उसके घर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसका वीडियो वायरल कर दिया। छह अप्रैल 2020 को वायरल वीडियो के आधार के पर शाहबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 
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इस मुकदमे की सुनवाई बुधवार को अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अमित को दोषी मानते हुए उसको 15 साल की कैद और 5.70 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से 80 फीसदी पीड़िता को दी जाए।

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