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Rampur Court: पायल हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह दोषी करार, हत्या कर तीन टुकड़ों में काट दिया था बेटी शव

Thu, 22 Jan 2026 07:07 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 22 Jan 2026 07:07 PM IST
सार

रामपुर के चर्चित पायल उर्फ जैनब हत्याकांड में अदालत ने पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2018 में अपहरण के बाद फार्म हाउस पर युवती की हत्या कर शव के टुकड़े कर दफनाने का मामला सामने आया था। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। 

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Rampur Court: Six people, including  father and son, convicted in the Payal murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

रामपुर का चर्चित पायल हत्याकांड में बृहस्पतिवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने इस मामले पिता-पुत्र समेत छह लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट अब 27 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाएगी। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। पायल हत्याकांड का यह मामला गंज क्षेत्र का है।

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मोहल्ला दरख्त कैथ हमाम वाली गली निवासी शाहनवाज की बेटी जैनब उर्फ पायल एक नवंबर 2018 की शाम लापता हो गई थी। उसके भाई राहिल ने शहर कोतवाली के मोहल्ला कुंडा निवासी ताहिर खां के बेटे जहांगीर, उसके दोस्त इमरोज निवासी वेलकम होटल वाली गली और प्रभजीत सिंह उर्फ सागर निवासी मुहल्ला हाथीखाना पर बहन के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा कराया था।
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पुलिस की पड़ताल से पता चला कि युवती का रिश्ता जहांगीर से तय हो गया था। बाद में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और दूसरी जगह शादी तय कर दी। आरोप है कि युवक उससे ही शादी करना चाहता था। आरोप है कि युवती को फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी।
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उसने हत्या की बात कुछ लोगों को बता दी थी। 27 नवंबर 2018 की रात को पुलिस ने कोसी नदी किनारे स्थित फार्म हाउस से पायल का शव बरामद किया था। हत्या कर लाश को तीन टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा रखा था। बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई हुई।


एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य व पायल के भाई राहिल के अनुसार इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी जहांगीर व उनके पिता ताहिर खां, इमरोज खां, नासिर, दानिश और परमजीत सागर को दोषी करार दिया। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट अब 27 जनवरी को सभी को सजा सुनाएगी। 

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