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Rampur: आजम खां ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में दाखिल की अपील, अदालत ने सुनाई थी सजा

Wed, 09 Nov 2022 02:49 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 09 Nov 2022 02:49 PM IST
सार

27 अक्टूबर को निचली अदालत ने नफरती भाषण के मामले में कोर्ट ने उनको 3 साल कैद और 6 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई थी।जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी।

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Rampur Azam Khan filed an appeal against the decision of the MP-MLA court in the sessions court
आजम खां (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी में सपा के कद्दावर नेता आज़म खां ने बुधवार को एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। कोर्ट ने उनको 15 नवम्बर तक के लिए जमानत दे दी है।

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27 अक्टूबर को निचली अदालत ने नफरती भाषण के मामले में कोर्ट ने उनको 3 साल कैद और 6 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई थी।जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी।

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