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रामपुर : अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज किया गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना-पत्र
Sun, 01 Oct 2023 12:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 01 Oct 2023 12:12 AM IST
सार
कोर्ट ने उनके द्वारा दो गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनके द्वारा दो गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी।
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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।
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यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम की ओर से इस मामले में मुकदमे के वादी और शहर विधायक आकाश सक्सेना, मुकदमे के विवेचक नरेंद्र त्यागी को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस के बाद शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम द्वारा गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अब्दुल्ला आजम के एक और प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख तय कर दी है। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तारीख तय कर दी।
पड़ोसी पर हमले के मामले में सुनवाई टली
पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर कोर्ट ने छह अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी। यहां बताते चलें सपा नेता के पड़ोसी अबरार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आजम खां के साथ ही अब्दुल्ला आजम, शरीफ खां और बिलाल खां को आरोपी बनाया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।