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Rampur News: महिला सिपाही और बेटे की हत्या के आरोपियों की 65.26 लाख की संपत्ति कुर्क
Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
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रामपुर। महिला सिपाही लता सिंह और उसके मासूम बेटे को जलाकर मारने के मामले में डीएम के आदेश पर गंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी पति दान सिंह और उसके सहयोगी मोहम्मद गुलफाम की करीब 65.26 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की। बुधवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने मिलक और सदर तहसील क्षेत्र में मुनादी कराकर संपत्तियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया।
पुलिस के मुताबिक, पत्नी और बेटे की हत्या कर कार जलाने के पीछे बीमा राशि और ऋण संबंधी दावों से आर्थिक लाभ हासिल करने की साजिश थी। मामले में गंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसकी विवेचना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कर रहे हैं।
दान सिंह की मिलक तहसील के ग्राम मिलक नसीराबाद में 0.318 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत 41.22 लाख रुपये है, और ग्राम बेहटरा में गाटा संख्या 54 की भूमि में उसके एक तिहाई हिस्से, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये है, को कुर्क किया गया। इस तरह उसकी कुल 46.22 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क हुई। वहीं, सहअभियुक्त मोहम्मद गुलफाम की सदर तहसील के ग्राम बघी में 292.63 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 19.04 लाख रुपये है, कुर्क की गई।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, डीएम ने एक अक्तूबर को कुर्की के आदेश जारी किए थे। बुधवार को आदेश के अनुपालन में सदर और मिलक तहसील की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई पूरी की। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल शामिल रहे। सीओ ने बताया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह के रूप में आपराधिक गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
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पुलिस के मुताबिक, पत्नी और बेटे की हत्या कर कार जलाने के पीछे बीमा राशि और ऋण संबंधी दावों से आर्थिक लाभ हासिल करने की साजिश थी। मामले में गंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसकी विवेचना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कर रहे हैं।
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दान सिंह की मिलक तहसील के ग्राम मिलक नसीराबाद में 0.318 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत 41.22 लाख रुपये है, और ग्राम बेहटरा में गाटा संख्या 54 की भूमि में उसके एक तिहाई हिस्से, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये है, को कुर्क किया गया। इस तरह उसकी कुल 46.22 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क हुई। वहीं, सहअभियुक्त मोहम्मद गुलफाम की सदर तहसील के ग्राम बघी में 292.63 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 19.04 लाख रुपये है, कुर्क की गई।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, डीएम ने एक अक्तूबर को कुर्की के आदेश जारी किए थे। बुधवार को आदेश के अनुपालन में सदर और मिलक तहसील की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई पूरी की। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल शामिल रहे। सीओ ने बताया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह के रूप में आपराधिक गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित की थी।