{"_id":"67bcda7e753008928300971f","slug":"poison-found-in-adulteration-from-spices-to-sweets-rampur-news-c-282-1-rmp1004-140336-2025-02-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: मसालों से लेकर मिठाई तक में मिलावट का जहर मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: मसालों से लेकर मिठाई तक में मिलावट का जहर मिला
Tue, 25 Feb 2025 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 25 Feb 2025 02:15 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। लोगों की सेहत से मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। सब्जी मसाले से लेकर दूध-मिठाई और शहद तक में मिलावट हो रही है। मिलावट करने वाले 200 से अधिक कारोबारियों पर कुल 71.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश भी हो गए हैं।
मिलावटखोरों पर तमाम कोशिशों के बाद भी शिकंजा नहीं कस पा रहा है। ये लोग आम जन की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार ये लोग खाने-पीने की सामग्री में मिलावट का जहर घोल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मिलावटखोरी बंद हो। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने चालू वित्त वर्ष में खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 346 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। इनकी गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में हुई तो 210 खाद्य पदार्थ गुणवत्ता में फेल पाए गए हैं। इनमें मिलावट भी होने की पुष्टि हुई है। 346 खाद्य पदार्थों में से सिर्फ 98 नमूने ही पास हो सके हैं। नमूने फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में संबंधित कारोबारी के खिलाफ वाद दायर किए गए। जिसमें से 204 कारोबारियों के विरुद्ध फैसला भी आ गया है। एडीएम कोर्ट की ओर से 202 कारोबारियों पर कुल 71.35 लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। इन कारोबारियों को जल्द से जल्द जुर्माना की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर नजर
कुल निरीक्षण-1283
छापे-- -276
नमूने लिए-346
नमूने फेल-210
पास हुए-98
दायर वाद-208
फैसला हुआ-204
अर्थदंड-71.35 लाख
इन खाद्य पदार्थों के सैंपल हुए फेल
मिर्च, मसाले, हल्दी, दूध, दही, बर्फी, पनीर, नमकीन, गुलाबजामुन।
घटिया मिला रिफाइंड, 2.50 लाख का जुर्माना
अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, अनंत अर्ध मिनी ब्रांड के रिफाइंड पामोलिन ऑयल का सैंपल लिया गया था। गुणवत्ता जांच में यह सैंपल अद्योमानक पाया गया था। जिस पर पैकेजर पर दो लाख रुपये, जबकि विक्रेता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
खराब क्वालिटी का शहद बेचने पर 1.30 लाख का जुर्मानाखाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहजादनगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पट्टी निवासी शहद विक्रेता रामशंकर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके शहद का सैंपल सात दिसंबर 2024 को लिया गया था। नमूना फेल होने पर कार्रवाई करते हुए केस चला और प्रशासन की ओर से घटिया क्वालिटी का शहद बेचने पर जुर्माना डाला गया।
दूध वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना
अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, अजीमनगर थाना क्षेत्र के भोट बक्काल गांव के दूध विक्रेता सुधीर कुमार से 14 अगस्त को दूध का नमूना लिया गया था। इस दूध में मिलावट पाई गई है। इन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
महाशिवरात्रि को लेकर अलर्ट, मेलों में लिए जाएंगे सैंपल
महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को बेहतर खाद्य पदार्थ मिल सके। इसके लिए प्रशासन की ओर से जिले में तीन प्रमुख मंदिरों में लगने वाले मेलों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की है। अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, रठौंडा मेले के लिए अजरा बी, भमरौवा के लिए राहुल शुक्ल और पंजाबनगर के रामचंद्र यादव की तैनाती की गई है। यह टीम यहां पर लगने वाले भंडारों व प्रसाद के सैंपल लेगी।
मिलावटी खाद्य पदार्थो के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई की जाएगी।
सुनील शर्मा, अभिहित अधिकारी
विज्ञापन
मिलावटखोरों पर तमाम कोशिशों के बाद भी शिकंजा नहीं कस पा रहा है। ये लोग आम जन की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार ये लोग खाने-पीने की सामग्री में मिलावट का जहर घोल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मिलावटखोरी बंद हो। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने चालू वित्त वर्ष में खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 346 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। इनकी गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में हुई तो 210 खाद्य पदार्थ गुणवत्ता में फेल पाए गए हैं। इनमें मिलावट भी होने की पुष्टि हुई है। 346 खाद्य पदार्थों में से सिर्फ 98 नमूने ही पास हो सके हैं। नमूने फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में संबंधित कारोबारी के खिलाफ वाद दायर किए गए। जिसमें से 204 कारोबारियों के विरुद्ध फैसला भी आ गया है। एडीएम कोर्ट की ओर से 202 कारोबारियों पर कुल 71.35 लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। इन कारोबारियों को जल्द से जल्द जुर्माना की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर नजर
कुल निरीक्षण-1283
छापे
नमूने लिए-346
नमूने फेल-210
पास हुए-98
दायर वाद-208
फैसला हुआ-204
अर्थदंड-71.35 लाख
इन खाद्य पदार्थों के सैंपल हुए फेल
मिर्च, मसाले, हल्दी, दूध, दही, बर्फी, पनीर, नमकीन, गुलाबजामुन।
घटिया मिला रिफाइंड, 2.50 लाख का जुर्माना
अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, अनंत अर्ध मिनी ब्रांड के रिफाइंड पामोलिन ऑयल का सैंपल लिया गया था। गुणवत्ता जांच में यह सैंपल अद्योमानक पाया गया था। जिस पर पैकेजर पर दो लाख रुपये, जबकि विक्रेता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
खराब क्वालिटी का शहद बेचने पर 1.30 लाख का जुर्मानाखाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहजादनगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पट्टी निवासी शहद विक्रेता रामशंकर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके शहद का सैंपल सात दिसंबर 2024 को लिया गया था। नमूना फेल होने पर कार्रवाई करते हुए केस चला और प्रशासन की ओर से घटिया क्वालिटी का शहद बेचने पर जुर्माना डाला गया।
दूध वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना
अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, अजीमनगर थाना क्षेत्र के भोट बक्काल गांव के दूध विक्रेता सुधीर कुमार से 14 अगस्त को दूध का नमूना लिया गया था। इस दूध में मिलावट पाई गई है। इन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
महाशिवरात्रि को लेकर अलर्ट, मेलों में लिए जाएंगे सैंपल
महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को बेहतर खाद्य पदार्थ मिल सके। इसके लिए प्रशासन की ओर से जिले में तीन प्रमुख मंदिरों में लगने वाले मेलों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की है। अभिहित अधिकारी सुनील शर्मा के मुताबिक, रठौंडा मेले के लिए अजरा बी, भमरौवा के लिए राहुल शुक्ल और पंजाबनगर के रामचंद्र यादव की तैनाती की गई है। यह टीम यहां पर लगने वाले भंडारों व प्रसाद के सैंपल लेगी।
मिलावटी खाद्य पदार्थो के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई की जाएगी।
सुनील शर्मा, अभिहित अधिकारी