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Rampur News: जानलेवा हमले में एक को सात साल की कैद

Sat, 26 Apr 2025 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 26 Apr 2025 02:12 AM IST
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One sentenced to seven years' imprisonment for murderous attack
रामपुर । कोर्ट ने जान लेवा हमले के मामले में युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद की कैद और 10 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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गंज कोतवाली के मुहल्ला बजरिया खानसामा निवासी नईम खां ने 19 मई 22 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि शहर कोतवाली के मुहल्ला बारादरी महमूद खां ठेलेवालान निवासी उमेर उर्फ राजा हड्डी ने उनके बेटे शाहनवाज को हामिद स्कूल के अंदर पानी के पम्प के पीछे ले जाकर चाकू से हमला किया था। जान से मारने की नीयत से चाकू से गोद दिया था। वह सुबह बेटे को घर से बुलाकर ले गया था। हमें नहीं पता था कि वह बेटे की हत्या करना चाहता है। कोतवाली पुलिस ने उमेर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि उमेर को झूठा फंसाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना ने आठ गवाह पेश किए। उनका कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने उमेर को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
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