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Rampur News: चरस रखने में एक को दो साल चार माह की सजा

Sun, 01 Jun 2025 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 01 Jun 2025 01:45 AM IST
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One person sentenced to two years and four months for possession of marijuana
रामपुर। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे दो साल चार माह की सजा और बीस हजार रुपये की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस पुलिस ने वर्ष 2020 में आवास विकास कालोनी निवासी मनी कुमार कश्यप को 350 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में मनी कुमार को चरस रखने का दोषी करार देते हुए उसे दो साल चार माह की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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