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कृषि कार्यों के लिए जनपद के अंदर नहीं किसी पास की जरुरत
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रामपुर। जनपद के अंदर किसानों को फसलों की कटाई-मढ़ाई से लेकर कंबाइन मशीन तक के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकानें और मरम्मत की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि में नियमानुसार खुलने की छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद किसानों द्वारा कृषि विभाग में अधिकारियों को फोन कर पास न होने पर पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की शिकायतें मिल रहीं हैं। जिस पर गुरुवार को एक बार फिर डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में संचालित कृषि उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और अन्य कृषि कार्य संबंधी दुकानें सुबह दस बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इसके लिए किसी पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, इस दौरान इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही माल ढुलाई वाले वाहनों की मरम्मत की दुकानें भी हाईवे पर पेट्रोल पंप के निकट आवश्यकतानुसार खुलेंगी।
इसके साथ ही जनपद के अंदर कंबाइन, रीपर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग या श्रमिकों के साथ स्वयं किसानों द्वारा कटाई-मढ़ाई कार्य के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कृषि कार्य और उपरकण, मरम्मत आदि किसी भी कार्य की अन्य जनपद से संबंधित कार्य के लिए उपकृषि निदेशक द्वारा पास जारी किए जाएंगे। वहीं अन्य जनपदों में मान्य होंगे। इसी प्रकार किसी अन्य जनपद से किसी कंबाइन, तकनीशियन को लाने या अन्य किसी कृषि संबंधी कार्य के लिए संबंधित जिले से जारी पास और अनुमति रामपुर में भी मान्य होगी।
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जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में संचालित कृषि उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और अन्य कृषि कार्य संबंधी दुकानें सुबह दस बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इसके लिए किसी पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, इस दौरान इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही माल ढुलाई वाले वाहनों की मरम्मत की दुकानें भी हाईवे पर पेट्रोल पंप के निकट आवश्यकतानुसार खुलेंगी।
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इसके साथ ही जनपद के अंदर कंबाइन, रीपर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग या श्रमिकों के साथ स्वयं किसानों द्वारा कटाई-मढ़ाई कार्य के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कृषि कार्य और उपरकण, मरम्मत आदि किसी भी कार्य की अन्य जनपद से संबंधित कार्य के लिए उपकृषि निदेशक द्वारा पास जारी किए जाएंगे। वहीं अन्य जनपदों में मान्य होंगे। इसी प्रकार किसी अन्य जनपद से किसी कंबाइन, तकनीशियन को लाने या अन्य किसी कृषि संबंधी कार्य के लिए संबंधित जिले से जारी पास और अनुमति रामपुर में भी मान्य होगी।
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