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Rampur News: स्वार में सुबह छह से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री
Sun, 22 Oct 2023 12:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Sun, 22 Oct 2023 12:20 AM IST
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स्वार (रामपुर)। भारी वाहनों के गुजरने से हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन गंभीर हो गया है। एसडीएम स्वार अवनीश कुमार ने अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई मीटिंग में निर्देश दिए कि सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक रामपुर-बाजपुर राजमार्ग समेत बिलासपुर मार्ग पर भारी वाहन नहीं गुजरेंगे। यदि इसका उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
एसडीएम ने कहा कि रिफ्लेक्टर रहमतगंज, मसवासी चौराहा, स्वार, धनौरी, खेमपुर, मधुपुरा, मिलक खानम और रजानगर में लगेंगे। जिस पर अधिकतम गति सीमा लिखी होगी। यदि आबादी क्षेत्र है तो वाहनों की गति 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं अगर कोई वाहन तेज गति से जाता पाया गया उसका चालान किया जाएगा। खनन पट्टे के अलावा कहीं खनन होता पाया जाता है, तो चौकी प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह सुनिश्चित करें कि सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन नहीं चलना चाहिए। इस मौके पर नायाब तहसीलदार अंकित अवस्थी और सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गुरमीत सिंह रहे।
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एसडीएम ने कहा कि रिफ्लेक्टर रहमतगंज, मसवासी चौराहा, स्वार, धनौरी, खेमपुर, मधुपुरा, मिलक खानम और रजानगर में लगेंगे। जिस पर अधिकतम गति सीमा लिखी होगी। यदि आबादी क्षेत्र है तो वाहनों की गति 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं अगर कोई वाहन तेज गति से जाता पाया गया उसका चालान किया जाएगा। खनन पट्टे के अलावा कहीं खनन होता पाया जाता है, तो चौकी प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह सुनिश्चित करें कि सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन नहीं चलना चाहिए। इस मौके पर नायाब तहसीलदार अंकित अवस्थी और सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गुरमीत सिंह रहे।
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