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Rampur News: चार साल की बालिका से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा
Sat, 26 Sep 2026 12:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:29 AM IST
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रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में चार साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 19 नवंबर 2023 को हुई थी। मामले में बालिका के पिता की ओर से सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कांशीराम कॉलोनी निवासी आरोपी रवि के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रवि को दोषी माना।
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एडीजीसी सुमित कुमार के मुताबिक एडीजे आठ की अदालत ने रवि को दस साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने सजा को मामले में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। प्रकरण में पुलिस की ओर से की गई विवेचना और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 19 नवंबर 2023 को हुई थी। मामले में बालिका के पिता की ओर से सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कांशीराम कॉलोनी निवासी आरोपी रवि के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रवि को दोषी माना।
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एडीजीसी सुमित कुमार के मुताबिक एडीजे आठ की अदालत ने रवि को दस साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने सजा को मामले में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। प्रकरण में पुलिस की ओर से की गई विवेचना और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।