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Rampur News: छह साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 02:28 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in the murder case
रामपुर।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में छह साल पहले हुई ग्रामीण की हत्या के मामले में कोर्ट ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
हत्या की यह वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रायपुर गांव की है। गांव निवासी शिवधनी का गांव के ही युवक से विवाद चल रहा था। इसके चलते तीन दिसंबर 2017 को शिवधनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई महावीर सिंह ने गांव निवासी धनपाल के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुुलिस ने मामले की जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पुख्ता सुबूत पेश किए गए। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद धनपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 55,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जानलेवा हमले में आरोपी को पांच साल की कैद

रामपुर।
जानलेवा हमले में एक आरोपी को पांच साल की कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह प्रकरण टांडा थाना क्षेत्र के चक गजरौला गांव का है। गांव के घनश्याम सिंह ने 31 मार्च 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा कि उसका बेटा महावीर दुकान पर सामान लेने गया था, जहां पर राजपाल ने उसके साथ मारपीट की और उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजपाल सिंह को पांच साल की कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर एक्ट में दो भाइयों समेत पांच को सजा
रामपुर।
गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने पांच लोगों को तीन-तीन साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शहजादनगर पुलिस ने 2003 में पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया था। पुलिस ने इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ककरौवा गांव निवासी शकील अहमद और उसके भाई मुस्तकीम, दबका गांव निवासी लईक, जालिफनगला गांव निवासी कल्लू और मिलक के नसीराबाद निवासी नूर अली को तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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