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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Life imprisonment to the accused of raping a teenage girl

Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 02:08 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a teenage girl
रामपुर। गंज थाना क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने तीन फरवरी 2021 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि मुहल्ले का ही मंजीत अपने साथियों के साथ उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी के बयान कराए। साथ ही अन्य पुख्ता सुबूत पेश किए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट मंजीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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