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Rampur News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 20 Dec 2023 01:28 AM IST
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Life imprisonment to the accused of kidnapping and raping a student
रामपुर। छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1.06 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी महिला ने 28 अप्रैल 2022 को टांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पुत्री को गांव का ही युवक बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और फिर मंगलवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग रखी,जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपी को झूठा फंसाने की बात कही गई। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने गौरव को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 1.06 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए।
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