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Rampur News: किसान की हत्या में दो सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद
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रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में गन्ने की एक पूली को लेकर हुए विवाद में किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो सगे भाइयों समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 1.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 24 दिसंबर 2014 की है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज निवासी किसान इस्माइल अपने भाई रिजवान के साथ गन्ने की तौल कराने के लिए क्रय केंद्र पर गया था। उसकी ट्रैक्टर-ट्राॅली से दूसरे किसान शहादत ने गन्ने की एक पूली निकालकर अपनी ट्रॉली में डाल ली। दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपी शहादत ने अपने भाई महबूब व साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे व तमंचे से हमला कर रिजवान व इस्माइल को घायल कर दिया था। इलाज के दौरान दो जनवरी 2015 को मेरठ में रिजवान की मौत हो गई थी।
घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई इस्माइल ने अजीमनगर थाना क्षेत्र के शौकत नगर निवासी शहादत और उसके भाई महबूब, सुलेमान, आले हसन, मुल्ला उर्फ इस्माइल और इरशाद के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बरी किए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय विजय कुमार ने नगर निवासी शहादत और उसके भाई महबूब, सुलेमान, आले हसन, मुल्ला उर्फ इस्माइल और इरशाद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई इस्माइल ने अजीमनगर थाना क्षेत्र के शौकत नगर निवासी शहादत और उसके भाई महबूब, सुलेमान, आले हसन, मुल्ला उर्फ इस्माइल और इरशाद के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बरी किए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय विजय कुमार ने नगर निवासी शहादत और उसके भाई महबूब, सुलेमान, आले हसन, मुल्ला उर्फ इस्माइल और इरशाद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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