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Rampur News: आइसक्रीम लेने निकले छह साल के बच्चे की हत्या में दोषी को उम्रकैद, 1.14 लाख का जुर्माना
Fri, 16 Oct 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:03 AM IST
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रामपुर। स्वार क्षेत्र के चर्चित अरहान हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी फैज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1.14 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। स्वार के मोहल्ला चक निवासी मोहम्मद वसी का छह वर्षीय बेटा अरहान एक अप्रैल 2022 की रात करीब नौ बजे अपनी दादी से 10 रुपये लेकर आइसक्रीम लेने निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज कराई।
पुलिस की जांच के दौरान अरहान का शव घर के पास स्थित एक खंडहर में रखे ड्रम से मिला था। बालक के गले, सीने और पेट पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम कर जांच तेज कर दी थी।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर अरहान के रिश्ते के चाचा फैज से पूछताछ की थी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी रवैल चंद्र अरोड़ा ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैज को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 1.14 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। स्वार के मोहल्ला चक निवासी मोहम्मद वसी का छह वर्षीय बेटा अरहान एक अप्रैल 2022 की रात करीब नौ बजे अपनी दादी से 10 रुपये लेकर आइसक्रीम लेने निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज कराई।
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पुलिस की जांच के दौरान अरहान का शव घर के पास स्थित एक खंडहर में रखे ड्रम से मिला था। बालक के गले, सीने और पेट पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम कर जांच तेज कर दी थी।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर अरहान के रिश्ते के चाचा फैज से पूछताछ की थी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी रवैल चंद्र अरोड़ा ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैज को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 1.14 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।