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बंटवारे की प्रक्रिया के फोटो व वीडियो ना करें सार्वजनिक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 11:54 PM IST
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रामपुर। नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया से संबंधित फोटो और वीडियो सार्वजनिक होने पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पक्षकार को फोटो खिंचने और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। पूरी प्रक्रिया के दौरान वहां पर केवल पक्षकार, उनके अधिवक्ता और एडवोकेट कमिश्नर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं रहेगा।
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जिला जज अलका श्रीवास्तव के समक्ष एक पक्ष के लोगों ने फोटो और वीडियो सार्वजनिक होने पर आपत्ति जताई थी। जिस पर बुधवार को उन्होंने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर्स को निर्देशित किया है कि यदि खींचे गए फोटो या वीडियो न्यायालय के अतिरिक्त किसी और को दिए जाते हैं तो यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। सभी पक्षकार इस आदेश का सख्ती से पालन करें। इस आदेश की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को उनके द्वारा गठित समिति जिसके द्वारा शस्त्रागार के मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है को भी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दी जाए। आदेश में कहा गया कि यदि एडवोकेट कमिश्नर्स द्वारा इस संदर्भ में किसी वीडियोग्राफर की सहायता ली जाती है तो उसे भी इसे आदेश से अवगत कराया जाए। जिला जज ने कहा है कि कोठी खासबाग की सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र जारी किया जाए। कोठी खासबाग में लगभग 280 कमरें हैं। एसपी निरक्षण कर बताएं कि वहां कितनी सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा पर आने वाले व्यय के बारे में कोर्ट को अवगत कराएं।
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