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Rampur News: जयाप्रदा फरार घोषित, तलाश करने को अब सीओ की होगी तैनाती
Wed, 28 Feb 2024 03:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 28 Feb 2024 03:44 AM IST
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रामपुर। पूर्व सांसद जयाप्रदा को एमपीएमएलए कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनको आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के लिए इस बार सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। टीम को छह मार्च को पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि केमरी के मामले गवाही होना शेष है। इस मामले में जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे, लेकिन पूर्व सांसद जयाप्रदा 16 अक्तूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं, जिस पर कोर्ट की ओर से सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए और एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी करने को कहा था। कोर्ट ने जमानतियों के खिलाफ भी पत्रावली खोली थी, लेकिन इसके बाद भी पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, जिस पर मंगलवार को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट शोभित बंसल ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर न होने पर उनको फरार घोषित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है कि पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम बनाकर छह मार्च को कोर्ट में पेश करें। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है और उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। साथ ही एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
जयाप्रदा के सभी मोबाइल स्विच ऑफ
पूर्व सांसद जयाप्रदा के सभी मोबाइल नंबर बंद हैं। यह खुलासा पुलिस की रिपोर्ट में हुआ है। कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सांसद के तीन मोबाइल नंबर हैं जो कि काफी समय से बंद हैं। महिला थाना प्रभारी रजनी द्विवेदी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ तीनों फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई,लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
अब हाजिर नहीं हुई तो होगी कुर्की
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर दी गई है। यदि इसके बाद भी पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो उनकी कुर्की की जाएगी। इसके लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने का नियम है।
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जानबूझकर न्यायिक कार्य में बाधा डाल रहीं जयाप्रदा : कोर्ट
पूर्व सांसद जयाप्रदा पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने कोर्ट में हाजिर न होने पर कहा कि पूर्व सांसद जयाप्रदा जानबूझकर न्यायिक कार्य में असहयोग कर रही हैं। साथ ही बाधा पैदा कर रही हैं। जयाप्रदा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही हैं,जबकि सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के मुताबिक जनप्रतिनिधियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण का प्रावधान है।
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जयाप्रदा के सभी मोबाइल स्विच ऑफ
पूर्व सांसद जयाप्रदा के सभी मोबाइल नंबर बंद हैं। यह खुलासा पुलिस की रिपोर्ट में हुआ है। कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सांसद के तीन मोबाइल नंबर हैं जो कि काफी समय से बंद हैं। महिला थाना प्रभारी रजनी द्विवेदी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ तीनों फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई,लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
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अब हाजिर नहीं हुई तो होगी कुर्की
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर दी गई है। यदि इसके बाद भी पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो उनकी कुर्की की जाएगी। इसके लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने का नियम है।
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जानबूझकर न्यायिक कार्य में बाधा डाल रहीं जयाप्रदा : कोर्ट
पूर्व सांसद जयाप्रदा पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने कोर्ट में हाजिर न होने पर कहा कि पूर्व सांसद जयाप्रदा जानबूझकर न्यायिक कार्य में असहयोग कर रही हैं। साथ ही बाधा पैदा कर रही हैं। जयाप्रदा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही हैं,जबकि सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के मुताबिक जनप्रतिनिधियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण का प्रावधान है।