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पुलिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं जाहिदा
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Wed, 04 May 2016 01:05 AM IST
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जाहिदा
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आलियागंज प्रकरण को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सलाम ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने 156 (3) के तहत सीजेएम न्यायालय में अपील दाखिल की है जिसमें सीओ सिटी, एसओ अजीमनगर एवं स्वार पुलिस पर अब्दुल सलाम के साथ मारपीट, लूटपाट, कपड़े फाड़ने, प्रताड़ित कर सादे कागजों में हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस रिपोर्ट तलब की है। 12 मई को अदालत में इस पर सुनवाई होगी।
आलियागंज बवाल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम इन दिनों जेल में है। उनकी पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सलाम ने अब पति को न्याय दिलाने की कमान संभाली है।
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उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि 24 अप्रैल की सुबह के वक्त सीओ सिटी आले हसन, एसओ अजीमनगर कुशलवीर सिंह, स्वार कोतवाल हरीश चंद्र जोशी, सिपाही चिरकुल, अनुज कुमार, अंकुर, पिंटू, खौद चौकी प्रभारी हरिओम, मुरसैना चौकी प्रभारी ओमवीर सिंह समेत 20-25 पुलिस कर्मियों ने आलियागंज में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचकर उनके पति अब्दुल सलाम के साथ गाली गलौच, कपड़े फाड़ने, जेब में रखे बीस हजार रुपये लूटने आदि का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। सीजेएम प्रमोद कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अजीमनगर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी।
उन्होंने 156 (3) के तहत सीजेएम न्यायालय में अपील दाखिल की है जिसमें सीओ सिटी, एसओ अजीमनगर एवं स्वार पुलिस पर अब्दुल सलाम के साथ मारपीट, लूटपाट, कपड़े फाड़ने, प्रताड़ित कर सादे कागजों में हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस रिपोर्ट तलब की है। 12 मई को अदालत में इस पर सुनवाई होगी।
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आलियागंज बवाल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम इन दिनों जेल में है। उनकी पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सलाम ने अब पति को न्याय दिलाने की कमान संभाली है।
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उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि 24 अप्रैल की सुबह के वक्त सीओ सिटी आले हसन, एसओ अजीमनगर कुशलवीर सिंह, स्वार कोतवाल हरीश चंद्र जोशी, सिपाही चिरकुल, अनुज कुमार, अंकुर, पिंटू, खौद चौकी प्रभारी हरिओम, मुरसैना चौकी प्रभारी ओमवीर सिंह समेत 20-25 पुलिस कर्मियों ने आलियागंज में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचकर उनके पति अब्दुल सलाम के साथ गाली गलौच, कपड़े फाड़ने, जेब में रखे बीस हजार रुपये लूटने आदि का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। सीजेएम प्रमोद कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अजीमनगर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी।