रामपुर। पालिकाध्यक्ष फात्मा जबीं की अंतरिम जमानत की अवधि को कोर्ट ने 11 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पुलिस को मुकदमे से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी।
कोतवाली पुलिस ने पालिकाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ आईपीसी की धारा 381, 411, 201, 120-बी और 3 /4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (1984) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते पालिकाध्यक्ष फात्मा जबीं ने अपने अधिवक्ता के सुधीर सरन कपूर और इरफान अहमद खां के माध्यम से जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 29 सितंबर तक के लिए मंजूर कर ली थी। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील पर कोर्ट ने पुलिस को अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पालिकाध्यक्ष की अंतरिम जमानत की अवधि को 11 अक्तूबर तक बढ़ा दी है।