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अब्दुल्ला आजम केस: दो पैन कार्ड मामले में दरोगा ने दी गवाही, अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी
Thu, 14 Mar 2024 01:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 14 Mar 2024 01:13 AM IST
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आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज दो पेन कार्ड मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के जिरह न करने से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 18 मार्च काे सुनवाई होगी। अब्दुल्ला के खिलाफ दो पेन कार्ड का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था।
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उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पेन कार्ड बनवाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।
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अभियोजन की ओर से गवाही की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को अभियोजन ने दारोगा प्रवीण कुमार कटियार को गवाही के लिए पेश किया। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता को जिरह करनी थी, लेकिन वह कोर्ट में नहीं आए। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब 18 मार्च को सुनवाई होगी।
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आजम खां पर शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगी। वर्ष 2019 में आजम खां के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति कब्जाने के भी मामले हैं।
इनमें आरोप है कि आजम खां ने शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। आजम खां के अलावा अन्य लोग भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
इसकी सुनवाई एमपीए-एमएल स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आए। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च तय कर दी है।