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विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे होर्डिंग्स बोर्ड हटवाएं
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रामपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत जनपद में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी कार्यालयों और सरकारी संपत्तियों पर लगी हुई होर्डिंग्स को तत्काल हटवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट और जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अभियान चलाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स और राजनीतिक प्रचार सामग्री तत्काल प्रभाव से हटवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद शहरी क्षेत्रों में सभी उप जिला मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा भ्रमणशील रहकर होर्डिंग्स हटवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय परिसर में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित मानकों के विपरीत कोई भी होर्डिंग्स या फ्लेक्सी स्थापित न रहे। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसीलवार वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज को तहसील शाहबाद एवं तहसील मिलक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य को तहसील स्वार एवं तहसील बिलासपुर तथा नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह को रामपुर नगर क्षेत्र एवं चमरौआ क्षेत्र के अंतर्गत पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में विभागीय होर्डिंग्स, राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों या अन्य प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री को हटवाने की कार्रवाई के संबंध में मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अभियान चलाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स और राजनीतिक प्रचार सामग्री तत्काल प्रभाव से हटवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद शहरी क्षेत्रों में सभी उप जिला मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा भ्रमणशील रहकर होर्डिंग्स हटवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय परिसर में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित मानकों के विपरीत कोई भी होर्डिंग्स या फ्लेक्सी स्थापित न रहे। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसीलवार वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज को तहसील शाहबाद एवं तहसील मिलक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य को तहसील स्वार एवं तहसील बिलासपुर तथा नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह को रामपुर नगर क्षेत्र एवं चमरौआ क्षेत्र के अंतर्गत पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में विभागीय होर्डिंग्स, राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों या अन्य प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री को हटवाने की कार्रवाई के संबंध में मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी है।
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