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अधिकारी सीज करने के मामले में स्टे
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Mon, 11 Jan 2016 11:22 PM IST
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निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद सलाम दो दिन तक ही अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि उनका कार्यकाल 13 जनवरी को समाप्त हो रहा है।
14 जनवरी को नये जिला पंचायत अध्यक्ष को शपथ दिला दी जाएगी। गौरतलब है कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने 22 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे।
प्रमुख सचिव ने इस मामले में मंडलायुक्त से 15 दिन के अंदर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा था। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी सीज के जाने के मामले को अब्दुल सलाम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सलाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।
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सलाम याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और महेशचंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने 22 दिसंबर 2015 को जारी आदेश पर स्टे दे दिया। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी अब्दुल सलाम मात्र दो दिन अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उनका कार्यकाल 13 जनवरी तक का ही है।
सलाम के अधिकार सीज किए जाने के बाद नये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। नये जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में लाखन सिंह को 14 जनवरी को शपथ दिलाई जाएगी। नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक 14 जनवरी को जिला पंचायत के सभागार में होगी।
मीटिंग से पहले जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सीपी सिंह राघव ने सभी सदस्यों से शपथ ग्रहण समारोह और मीटिंग में मौजूद रहने का आग्रह किया है।
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14 जनवरी को नये जिला पंचायत अध्यक्ष को शपथ दिला दी जाएगी। गौरतलब है कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने 22 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे।
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प्रमुख सचिव ने इस मामले में मंडलायुक्त से 15 दिन के अंदर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा था। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी सीज के जाने के मामले को अब्दुल सलाम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सलाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।
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सलाम याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और महेशचंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने 22 दिसंबर 2015 को जारी आदेश पर स्टे दे दिया। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी अब्दुल सलाम मात्र दो दिन अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उनका कार्यकाल 13 जनवरी तक का ही है।
सलाम के अधिकार सीज किए जाने के बाद नये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। नये जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में लाखन सिंह को 14 जनवरी को शपथ दिलाई जाएगी। नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक 14 जनवरी को जिला पंचायत के सभागार में होगी।
मीटिंग से पहले जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सीपी सिंह राघव ने सभी सदस्यों से शपथ ग्रहण समारोह और मीटिंग में मौजूद रहने का आग्रह किया है।