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Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी की चुनौती याचिका पर सुनवाई टली, अब 13 को होगी
Tue, 11 Aug 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 11 Aug 2026 02:05 AM IST
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रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के अंगीकरण पर सोमवार को आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए रूट डायवर्जन को देखते हुए अधिवक्ताओं ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दे दिया था। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई की तिथि 13 अगस्त तय की है।
15 जुलाई 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आरडीए के उपाध्यक्ष/डीएम अजय कुमार द्विवेदी के आदेश को यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट ने मंडलायुक्त की कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर याचिका के अंगीकरण पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। कार्यस्थगन प्रस्ताव आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगली तिथि 13 अगस्त तय कर दी।
इधर, ट्रस्ट व यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय मामले में तीन अगस्त को आयुक्त न्यायालय ने विश्वविद्यालय से 2012 से पहले बने भवनों का विवरण मांगा था। इसके जवाब में सोमवार को विश्वविद्यालय की ओर से न्यायालय को आवेदन पत्र देकर बताया गया कि विश्वविद्यालय पर लेबर सेल के मामलों में चली कार्रवाई के दौरान डीएम रामपुर ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से भवनों की जांच कराई थी।
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इसमें विश्वविद्यालय ने बताया था कि 2009 से पहले 14 भवन बन चुके थे। पीडब्ल्यूडी रामपुर ने गूगल अर्थ एप्लीकेशन से इसकी पुष्टि भी की थी। भवनों का अन्य रिकॉर्ड भी शासन, पीडब्ल्यूडी और लेबर विभाग के पास है। इसलिए उस रिकॉर्ड को वहीं से तलब किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने 2009-12 व वर्ष 2012 के बाद बने भवनों का रिकॉर्ड देने के लिए सोमवार को और समय की मांग की है।
अधिवक्ता ने बताया कि आरडीए ने 07 जनवरी-2012 को जिला पंचायत द्वारा बनाई गई नियमावली का उल्लंघन बताकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है। जो भवन 07 जनवरी 2012 को लागू कानून/नियमावली से पूर्व बने हैं, उन पर आरडीए को कानूनी कार्रवाई का अधिकार है ही नहीं। इन बिंदुओं को उन्होंने न्यायालय में स्पष्ट किया है।
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जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि तय की है। इस मामले में सुनवाई के दिन दोनों पक्षों के जवाब को देखा जाएगा। -आंजनेय कुमार सिंह, आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त
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15 जुलाई 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आरडीए के उपाध्यक्ष/डीएम अजय कुमार द्विवेदी के आदेश को यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट ने मंडलायुक्त की कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर याचिका के अंगीकरण पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। कार्यस्थगन प्रस्ताव आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगली तिथि 13 अगस्त तय कर दी।
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इधर, ट्रस्ट व यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय मामले में तीन अगस्त को आयुक्त न्यायालय ने विश्वविद्यालय से 2012 से पहले बने भवनों का विवरण मांगा था। इसके जवाब में सोमवार को विश्वविद्यालय की ओर से न्यायालय को आवेदन पत्र देकर बताया गया कि विश्वविद्यालय पर लेबर सेल के मामलों में चली कार्रवाई के दौरान डीएम रामपुर ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से भवनों की जांच कराई थी।
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इसमें विश्वविद्यालय ने बताया था कि 2009 से पहले 14 भवन बन चुके थे। पीडब्ल्यूडी रामपुर ने गूगल अर्थ एप्लीकेशन से इसकी पुष्टि भी की थी। भवनों का अन्य रिकॉर्ड भी शासन, पीडब्ल्यूडी और लेबर विभाग के पास है। इसलिए उस रिकॉर्ड को वहीं से तलब किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने 2009-12 व वर्ष 2012 के बाद बने भवनों का रिकॉर्ड देने के लिए सोमवार को और समय की मांग की है।
अधिवक्ता ने बताया कि आरडीए ने 07 जनवरी-2012 को जिला पंचायत द्वारा बनाई गई नियमावली का उल्लंघन बताकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है। जो भवन 07 जनवरी 2012 को लागू कानून/नियमावली से पूर्व बने हैं, उन पर आरडीए को कानूनी कार्रवाई का अधिकार है ही नहीं। इन बिंदुओं को उन्होंने न्यायालय में स्पष्ट किया है।
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जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि तय की है। इस मामले में सुनवाई के दिन दोनों पक्षों के जवाब को देखा जाएगा। -आंजनेय कुमार सिंह, आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त