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गलत जानकारी के आधार पर पासपोर्ट बनवाने में फंसे विधायक अब्दुल्ला
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रामपुर। गलत जानकारी और कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नया पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसकी शिकायत भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने की थी। आकाश सक्सेना की तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (1ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम ने गलत जानकारी और दस्तावेज के आधार पर बरेली पासपोर्ट कार्यालय से नया पासपोर्ट बनवाया है। उनका कहना है कि अब्दुल्ला का पहला पासपोर्ट बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय से जारी किया गया था जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर था। यह पासपोर्ट 28 अगस्त 2006 से 31 दिसंबर 2010 तक वैध था। इसके बाद बरेली से ही दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर दर्शाया गया है। इस पासपोर्ट की वैधता की तिथि 13 जुलाई 2012 से 12 जुलाई 2022 तक थी। आकाश का आरोप है कि इस बीच अब्दुल्ला नेे 10 जनवरी 2018 को पुराना पासपोर्ट निरस्त कर नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया। इस आवेदन के साथ जन्मतिथि और जन्मस्थान में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था। उनका कहना है कि इस संबंध में आपत्ति लगाए जाने के बाद भी पासपोर्ट अधिकारी ने अब्दुल्ला का नया पासपोर्ट जारी कर दिया जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 और जन्मस्थान लखनऊ अंकित है। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला का जो तीसरा पासपोर्ट जारी किया गया है उसमें उनकी जन्मतिथि उनके हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में अंकित तिथि से अलग है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस नेे सांसद आजम खां के पुत्र और स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम ने गलत जानकारी और दस्तावेज के आधार पर बरेली पासपोर्ट कार्यालय से नया पासपोर्ट बनवाया है। उनका कहना है कि अब्दुल्ला का पहला पासपोर्ट बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय से जारी किया गया था जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर था। यह पासपोर्ट 28 अगस्त 2006 से 31 दिसंबर 2010 तक वैध था। इसके बाद बरेली से ही दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर दर्शाया गया है। इस पासपोर्ट की वैधता की तिथि 13 जुलाई 2012 से 12 जुलाई 2022 तक थी। आकाश का आरोप है कि इस बीच अब्दुल्ला नेे 10 जनवरी 2018 को पुराना पासपोर्ट निरस्त कर नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया। इस आवेदन के साथ जन्मतिथि और जन्मस्थान में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था। उनका कहना है कि इस संबंध में आपत्ति लगाए जाने के बाद भी पासपोर्ट अधिकारी ने अब्दुल्ला का नया पासपोर्ट जारी कर दिया जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 और जन्मस्थान लखनऊ अंकित है। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला का जो तीसरा पासपोर्ट जारी किया गया है उसमें उनकी जन्मतिथि उनके हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में अंकित तिथि से अलग है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस नेे सांसद आजम खां के पुत्र और स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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