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Rampur News: 73 लाख की लूट में चार बदमाशों को सजा
Thu, 29 Jan 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 29 Jan 2026 02:03 AM IST
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राणा शुगर मिल की कैश से भरी वैन लूटने का मामला, कोर्ट ने दो को दस साल जबकि दो को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। राणा शुगर मिल शाहबाद के गनमैन से 73 लाख रुपये की लूट की घटना में शामिल चार बदमाशों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो को दस साल जबकि दो को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2011 का है। 2011 में राणा शुगर मिल की कैश से भरी वैन को बदमाशों ने रोक लिया था। इस घटना में बदमाशों ने फायरिंग की थी। फायरिंग में गनमैन समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के हल्दीखुर्द निवासी राहुल सिंह व मुजफ्फरनगर के थाना बाबरी क्षेत्र के बुरटाडा निवासी चीनू को दस-दस साल की कैद व 1.10-1.10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पीतलनगरी स्थित पंडितनगला निवासी मुजफ्फर और मुरादाबाद के गोविंदनगर निवासी पदम को पांच-पांच साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। राणा शुगर मिल शाहबाद के गनमैन से 73 लाख रुपये की लूट की घटना में शामिल चार बदमाशों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो को दस साल जबकि दो को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2011 का है। 2011 में राणा शुगर मिल की कैश से भरी वैन को बदमाशों ने रोक लिया था। इस घटना में बदमाशों ने फायरिंग की थी। फायरिंग में गनमैन समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के हल्दीखुर्द निवासी राहुल सिंह व मुजफ्फरनगर के थाना बाबरी क्षेत्र के बुरटाडा निवासी चीनू को दस-दस साल की कैद व 1.10-1.10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पीतलनगरी स्थित पंडितनगला निवासी मुजफ्फर और मुरादाबाद के गोविंदनगर निवासी पदम को पांच-पांच साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।