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सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कोर्ट में पेश, अंतरिम जमानत पर रिहा.....

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 01:15 AM IST
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Former SP District President appeared in court, released on interim bail
सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कोर्ट में पेश, अंतरिम जमानत पर रिहा
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रामपुर। जमीन पर अवैध कब्जा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किए गए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों मामलों उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
कोतवाली क्षेत्र अशोकनगर मानपुर ओझा निवासी मोतीलाल हलदर पुत्र मनोरंजन हलदर ने एसडीएम से शिकायत की थी कि गोकुल नगरी गांव में उसकी कृषि भूमि है, जो करीब दो करोड़ रुपये से अधिक की है। जिस पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्ज्वल दीदार सिंह ने बीते लगभग 20 साल से अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
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बुधवार को एसडीएम निरंकार सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह पुलिस बल व राजस्व कर्मियों के साथ जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया था। इसके बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जमीन कब्जाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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गुुरुवार को पुलिस ने उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीम अहमद अंसारी की कोर्ट में पेश किया। जहां पर उज्ज्वल दीदार सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर आपत्ति दाखिल की। साथ ही दोनों मामलों में अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अपील की। अभियोजन की ओर से अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू के मुताबिक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उज्ज्वल दीदार सिंह पर लगे संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है।
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