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Rampur News: ग्रामीण की हत्या में चार भाइयों समेत पांच को उम्रकैद
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रामपुर। केमरी थाना क्षेत्र में साल भर ग्रामीण को लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इन सभी को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था।
हत्या का यह मामला केमरी थाना क्षेत्र के स्वार खुर्द गांव का है। स्वार खुर्द निवासी अमर सिंह 13 मार्च 24 की शाम को खेत से वापस आ रहे थे। रास्ते में गांव के रामचरन, रामपाल, पप्पू, भूरा और बुद्धसेन ने उन पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पीटा था। इसमें अमर सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे मदन की ओर से चार भाइयों समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने वादी समेत कई गवाहों को कोर्ट में पेश किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया जा रहा है।
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एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुद्धसेन व उसके भाइयों राम चरन उर्फ रमुआ, रामपाल और पप्पू उर्फ नौबत के साथ ही उसके साथी भूरा को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट में शुक्रवार को मामला सजा के प्रश्न पर सुना गया, जिसके बाद कोर्ट ने पांचों को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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हत्या का यह मामला केमरी थाना क्षेत्र के स्वार खुर्द गांव का है। स्वार खुर्द निवासी अमर सिंह 13 मार्च 24 की शाम को खेत से वापस आ रहे थे। रास्ते में गांव के रामचरन, रामपाल, पप्पू, भूरा और बुद्धसेन ने उन पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पीटा था। इसमें अमर सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे मदन की ओर से चार भाइयों समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने वादी समेत कई गवाहों को कोर्ट में पेश किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया जा रहा है।
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एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुद्धसेन व उसके भाइयों राम चरन उर्फ रमुआ, रामपाल और पप्पू उर्फ नौबत के साथ ही उसके साथी भूरा को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट में शुक्रवार को मामला सजा के प्रश्न पर सुना गया, जिसके बाद कोर्ट ने पांचों को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।