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तीन अपंजीकृत अस्पतालों के संचालकों के रख़लाफ़ रिपोर्ट दर्ज
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शाहबाद (रामपुर)। स्वास्थ्य विभाग ने सैफनी के तीन अपंजीकृत अस्पतालों में बड़ी अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीनों अपंजीकृत अस्पतालों के संचालकों के ख़िलाफ़ मेडिकल एक्ट की धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
गुरुवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शुक्ला, शाहबाद सीएचसी के डॉक्टर केके चहल और एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता ने पुलिस बल के साथ सैफनी क़स्बे के जिया क्लीनिक पर छापा मारा था। इस दौरान जिया क्लीनिक का पंजीकरण समाप्त हो चुका था और चिकित्सक की ओर से नवीन पंजीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दौरान अपंजीकृत अस्पताल में मरीज भर्ती पाए गए थे और उनके ड्रिप लगी हुई मिली थी। बीयूएमएस डॉक्टर ड्रिप नहीं लगा सकते हैं। इसी क्रम में जनता केयर सेंटर पर छापा मारा था। इस दौरान स्टाफ़ फ़रार हो गया था। यहां पर दो नवजात शिशु मिले थे। इस अपंजीकृत अस्पताल को भी सील कर दिया था। इसके बाद सिद्दीकी नर्सिंग होम में भी बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी। इस अपंजीकृत अस्पताल को भी सील कर कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद शाहबाद सीएचसी के डॉक्टर के के चहल ने जिया क्लीनिक के संचालक एवं डॉक्टर अनीक बैग, जनता केयर सेंटर के डॉक्टर शाहरुख़ रजा और सिद्ददीकी नर्सिंग होम के डॉक्टर एवं संचालक हबीब हुसैन उर्फ राजा के ख़िलाफ़ मेडिकल एक्ट की धारा 15(2), 15(3) और आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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गुरुवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शुक्ला, शाहबाद सीएचसी के डॉक्टर केके चहल और एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता ने पुलिस बल के साथ सैफनी क़स्बे के जिया क्लीनिक पर छापा मारा था। इस दौरान जिया क्लीनिक का पंजीकरण समाप्त हो चुका था और चिकित्सक की ओर से नवीन पंजीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दौरान अपंजीकृत अस्पताल में मरीज भर्ती पाए गए थे और उनके ड्रिप लगी हुई मिली थी। बीयूएमएस डॉक्टर ड्रिप नहीं लगा सकते हैं। इसी क्रम में जनता केयर सेंटर पर छापा मारा था। इस दौरान स्टाफ़ फ़रार हो गया था। यहां पर दो नवजात शिशु मिले थे। इस अपंजीकृत अस्पताल को भी सील कर दिया था। इसके बाद सिद्दीकी नर्सिंग होम में भी बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी। इस अपंजीकृत अस्पताल को भी सील कर कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद शाहबाद सीएचसी के डॉक्टर के के चहल ने जिया क्लीनिक के संचालक एवं डॉक्टर अनीक बैग, जनता केयर सेंटर के डॉक्टर शाहरुख़ रजा और सिद्ददीकी नर्सिंग होम के डॉक्टर एवं संचालक हबीब हुसैन उर्फ राजा के ख़िलाफ़ मेडिकल एक्ट की धारा 15(2), 15(3) और आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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