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Rampur News: कर्ज की किस्तें जमा नहीं हुईं तो फाइनेंस कंपनी पर धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप
Wed, 14 Oct 2026 02:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:08 AM IST
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केमरी। अजीमनगर थाना क्षेत्र के सींगनखेड़ा गांव निवासी मोहम्मद सुहैल ने चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक समेत पांच नामजद और दो अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़ित के अनुसार, कैंसर से पीड़ित उसके तहेरे भाई नासिम अली ने कंपनी से सिक्योर्ड लोन लिया था। बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर ऋण की किस्तें जमा करने में परेशानी हुई। आरोप है कि इसी मामले को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की और बाद में घर में जबरन घुसकर धमकी दी।
मोहम्मद सुहैल की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि नासिम अली ने अपनी बीमारी और आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरफेसी एक्ट के तहत जारी नोटिस के संबंध में आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। आरोप है कि इस दौरान कंपनी के प्रबंधक और एक पैनल कर्मचारी ने नासिम के प्रति अमानवीय टिप्पणी की।
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आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को आरोपी बिना किसी आदेश के कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके संयुक्त मकान में घुस आए। इस दौरान परिवार की महिलाओं की निजता भंग करने और बंधक संपत्ति को कम कीमत पर नीलाम करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पीड़ित के अनुसार, 16 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे केमरी क्षेत्र से पहले सड़क पर आरोपियों ने उसे कथित तौर पर तमंचे और पिस्टल के बल पर रोक लिया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई।
साथ ही 75 हजार रुपये छीनने, अपहरण का प्रयास करने और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही है।
सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुदित शर्मा, राहुल सागर, जावेद अली, आसिफ, इरशाद व दो अज्ञात के खिलाफ केमरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पीड़ित के अनुसार, कैंसर से पीड़ित उसके तहेरे भाई नासिम अली ने कंपनी से सिक्योर्ड लोन लिया था। बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर ऋण की किस्तें जमा करने में परेशानी हुई। आरोप है कि इसी मामले को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की और बाद में घर में जबरन घुसकर धमकी दी।
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मोहम्मद सुहैल की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि नासिम अली ने अपनी बीमारी और आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरफेसी एक्ट के तहत जारी नोटिस के संबंध में आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। आरोप है कि इस दौरान कंपनी के प्रबंधक और एक पैनल कर्मचारी ने नासिम के प्रति अमानवीय टिप्पणी की।
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आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को आरोपी बिना किसी आदेश के कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके संयुक्त मकान में घुस आए। इस दौरान परिवार की महिलाओं की निजता भंग करने और बंधक संपत्ति को कम कीमत पर नीलाम करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पीड़ित के अनुसार, 16 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे केमरी क्षेत्र से पहले सड़क पर आरोपियों ने उसे कथित तौर पर तमंचे और पिस्टल के बल पर रोक लिया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई।
साथ ही 75 हजार रुपये छीनने, अपहरण का प्रयास करने और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही है।
सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुदित शर्मा, राहुल सागर, जावेद अली, आसिफ, इरशाद व दो अज्ञात के खिलाफ केमरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।