फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   father and son penlized

गैर इरादतन हत्या में पिता पुत्र को दस दस साल की कैद...

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Aug 2021 12:12 AM IST
विज्ञापन
father and son penlized
रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान युवक की मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उनपर पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना भी डाला गया है।
विज्ञापन

अजीमनगर थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव निवासी 25 साल के युवक राजू पर तीन जुलाई 2010 की रात में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जब वह पड़ोस में ही एक तिलक समारोह से वापस लौट रहा था। इस घटना में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में राजू की मां की ओर से गांव के ही देवीराम, झंडे, उसके बेटे सुरेंद्र और सोहन लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिन बाद राजू ने दिल्ली ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने इस मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम किया और फिर इस मामले की तफ्तीश करते हुए झंडे व सुरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और फिर सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने झंडे व उसके बेटे सुरेंद्र को दस-दस साल की कैद व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed