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Rampur News: आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में किसान नेता को कोर्ट से राहत

Thu, 18 Jan 2024 12:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 18 Jan 2024 12:18 AM IST
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Farmer leader gets relief from court in case of objectionable remarks
रामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद को राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभी तक वह अंतरिम जमानत पर चल रहे थे।
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भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू ने तीन अगस्त 2023 को सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर भाकियू टिकैत गुट के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया था। इस मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। वह अभी तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। बुधवार को इस मामले में स्थाई जमानत के लिए सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और विवेचना में आरोपी ने पुलिस का सहयोग नहीं किया। लिहाजा जमानत निरस्त की जाए। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी किसानों की आवाज को उठाने वाला किसान नेता है। उसे पुलिस ने झूठा फंसाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अब उनकी जमानत मंजूर कर ली।
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