{"_id":"66aab6c05836b6ca7d015f54","slug":"cross-examination-could-not-be-completed-in-abdullahs-pan-card-case-rampur-news-c-282-1-rmp1004-126938-2024-08-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: अब्दुल्ला के पैनकार्ड मामले में पूरी नहीं हो सकी जिरह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: अब्दुल्ला के पैनकार्ड मामले में पूरी नहीं हो सकी जिरह
Thu, 01 Aug 2024 03:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 01 Aug 2024 03:42 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खां के दो पैनकार्ड मामले में बुधवार को गवाह ऋषिपाल सिंह कोर्ट में पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए। जहां उनसे जिरह हुई, लेकिन जिरह पूरी नहीं सकी। अब इस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला के दो पैनकार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला के साथ ही उनके पिता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
विज्ञापन
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला के दो पैनकार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला के साथ ही उनके पिता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
विज्ञापन