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री-फिलिंग के दौरान झुलसे हुए युवक की मौत
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Tue, 22 Sep 2015 11:19 PM IST
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एचपी के कैप्सूल से सिलेंडरों में री-फिलिंग करते रविवार की रात एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। मंगलवार को दिल्ली ले जाते समय युवक की मौत हो गई। इससे उसके परिवार में कोहराम मच गया है। नगर क्षेत्र में रविवार की रात हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक कैप्सूल से सिलेंडरों में अवैध री-फिलिंग की जा रही थी।
इसी बीच आग लग गई, जिसमें हाजीपुरा मोहल्ला निवासी युवक हिफ्जुल रहमान कैप्सूल का वाल्व बंद करते समय गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मंगलवार को दिल्ली ले जाया जा रहा था। बताते हैं कि रास्ते में युवक की मौत हो गई।
मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। उधर, युवक के परिजनों की व्यापारिक संस्थान बंद हो गये हैं। पुलिस ने युवक का रिपोर्ट में नौवां आरोपी बनाया था। अवैध री-फिलिंग में पुलिस ने मुख्य आरोपी निसार सहित उसके भाई ताहिर, भतीजा जुबैर, बेटा इकबाल निवासी मोतीनगर, रफीक, अमीर, नईम उर्फ चऊआ मोहल्ला बरगद, फिरासत अली सेंटाखेड़ा शाही मस्जिद, हिफ्जुल रहमान मोहल्ला हाजीपुरा को आरोपी बनाया है।
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सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किये हैं? आरोप है कि मामूली डिपो होल्डर पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की गई है।
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इसी बीच आग लग गई, जिसमें हाजीपुरा मोहल्ला निवासी युवक हिफ्जुल रहमान कैप्सूल का वाल्व बंद करते समय गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मंगलवार को दिल्ली ले जाया जा रहा था। बताते हैं कि रास्ते में युवक की मौत हो गई।
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मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। उधर, युवक के परिजनों की व्यापारिक संस्थान बंद हो गये हैं। पुलिस ने युवक का रिपोर्ट में नौवां आरोपी बनाया था। अवैध री-फिलिंग में पुलिस ने मुख्य आरोपी निसार सहित उसके भाई ताहिर, भतीजा जुबैर, बेटा इकबाल निवासी मोतीनगर, रफीक, अमीर, नईम उर्फ चऊआ मोहल्ला बरगद, फिरासत अली सेंटाखेड़ा शाही मस्जिद, हिफ्जुल रहमान मोहल्ला हाजीपुरा को आरोपी बनाया है।
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सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किये हैं? आरोप है कि मामूली डिपो होल्डर पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की गई है।