फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   crpf terrerist attac case

फर्जी था फईम का ड्राइविंग लाइसेंस

Mon, 08 Feb 2016 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर Updated Mon, 08 Feb 2016 11:33 PM IST
विज्ञापन
crpf terrerist attac case
सीआरपीएफ आतंकी हमले के मामले में सोमवार को मुंबई के एआरटीओ ने कोर्ट में पेश होकर फईम अरशद अंसारी के ड्राइविंग लाइसेंस को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि जांच में ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया था। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी।
विज्ञापन



31 दिसंबर 2007 की रात में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें आठ सात जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। घटना के 40 दिन बाद पुलिस और एटीएस की टीम ने आठ आतंकियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई इन दिनों सेशन कोर्ट में चल रही है।
विज्ञापन



सोमवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी आतंकियों मोहम्मद फारुख, इमरान शहजाद, सबा उद्दीन उर्फ सबा, मोहम्मद शरीफ, जंगबहादुर, गुलाब खां, कौसर खां और फईम अर्शद अंसारी को कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुंबई के एआरटीओ संजय प्रभाकर नेत्रवाल कोर्ट में पेश किया गया। नेत्रवाल ने गवाही दी।
विज्ञापन
विज्ञापन



कहा कि फईम के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच उन्होंने खुद की थी। जांच में पता गलत पाया गया था। उसने गलत जानकारी दी थी, जोकि उनके अभिलेखों में भी दर्ज है। बचाव पक्ष की ओर से जिरह भी की गई। अब इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होगी। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed