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युवक की हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर
Updated Fri, 12 Feb 2016 11:28 PM IST
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गंज थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसकी कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई थी। कोतवाली क्षेत्र के घेर मर्दान खां निवासी हाशम का काजी गली मोहल्ला निवासी चमन से विवाद था।
चमन ने अपने भाई खुर्रम के साथ मिलकर हाशम पर कैंची और चाकू से हमला कर दिया था। ये मामला 23 दिसंबर 2012 का है। मामले की रिपोर्ट हाशम के गंज थाना क्षेत्र के दोमहला रोड निवासी रिश्तेदार फुरकान ने दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने तफ्तीश की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
दस फरवरी को दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सरोज यादव ने खुर्रम और उसके भाई चमन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन दोनों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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चमन ने अपने भाई खुर्रम के साथ मिलकर हाशम पर कैंची और चाकू से हमला कर दिया था। ये मामला 23 दिसंबर 2012 का है। मामले की रिपोर्ट हाशम के गंज थाना क्षेत्र के दोमहला रोड निवासी रिश्तेदार फुरकान ने दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने तफ्तीश की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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दस फरवरी को दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सरोज यादव ने खुर्रम और उसके भाई चमन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन दोनों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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