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एक आरोपी को उम्रकैद, दूसरा बरी

Tue, 05 Apr 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर Updated Tue, 05 Apr 2016 12:07 AM IST
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court punished in murder case
कोर्ट - फोटो : demo
मिलक कोतवाली क्षेत्र के हरइया गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। क्षेत्र के हरइया गांव निवासी बुलाकी राम का गांव के ही सूरजपाल से जमीन को लेकर विवाद था। आरोप था कि इसी विवाद में 29 सितंबर 2001 को सूरजपाल और उसके तीन साथियों ने बुलाकी राम के भाई गोकुल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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इस मामले की रिपोर्ट बुलाकी राम की ओर से सूरजपाल समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे स्पेशल जज ईसी एक्ट राम स्वरूप सरोज ने सूरजपाल को उम्रकैद और 11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रामपाल को बरी कर दिया।
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