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नशे के कारोबारी को दस साल की सजा
Updated Fri, 13 Jul 2018 01:14 AM IST
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रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले पकड़े गए नशे के कारोबारी को अदालत ने हेरोइन रखने के जुर्म में दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अजीमनगर पुलिस ने एक मई 2010 की दोपहर में पीलाखापुर पुल के पास बाइक सवार एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के ज्वालापुर गांव निवासी इकरार को गिरफ्तार करते हुए उस वक्त जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली ने बरामद की गई हेरोइन की लैब रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें हेरोइन की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा पुलिस के गवाहों को भी पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज तृतीय अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने ज्वालापुर गांव निवासी इकरार को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अजीमनगर पुलिस ने एक मई 2010 की दोपहर में पीलाखापुर पुल के पास बाइक सवार एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के ज्वालापुर गांव निवासी इकरार को गिरफ्तार करते हुए उस वक्त जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली ने बरामद की गई हेरोइन की लैब रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें हेरोइन की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा पुलिस के गवाहों को भी पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज तृतीय अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने ज्वालापुर गांव निवासी इकरार को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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